Supreme Court: Hijab मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया सामने, SC में याचिका दाखिल

Supreme Court: हिजाब मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आया है। बोर्ड ने भी इस बाबत एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है।

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Hijab Controversy: हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वकील की दलील,
Hijab Controversy: हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वकील की दलील, "हिजाब बैन के कारण 17 हजार छात्राओं ने स्कूल ड्रॉप आउट किया"

Supreme Court: हिजाब मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आया है। बोर्ड ने भी इस बाबत एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। याचिका AIMPBL ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की। इसके तहत कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। उलेमाओं की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या है।

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Supreme Court: हाई कोर्ट ने लगाया था धार्मिक प्रतीकों के साथ प्रवेश पर प्रतिबंध

मालूम हो कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस माह की शुरुआत में शिक्षण संस्‍थानों में धार्मिक प्रतीकों के साथ प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश पर लगाए गए बैन को लेकर विवाद के बाद यह कदम उठाया गया था। इसके बाद से राज्‍य के कई हिस्‍सों में मुस्लिम छात्राओं के अलावा टीचर्स को भी हिजाब पहनकर स्‍कूल-कालेज में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा।

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रेलवे की जमीन पर बने स्लम का मामला

वकील वृंदा ग्रोवर ने CJI के सामने दिल्‍ली के नांगलोई में रेलवे की जमीन पर बनी स्‍लम का मामला उठाया। उन्‍होंने मामले की सुनवाई की मांग की। मामले को मेंशन करते हुए वृंदा ग्रोवर ने कहा कि 350 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने स्लम को हटाने संबंधी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश जारी किया था। इस पर
CJI ने कहा आप इस मामले से जुड़े दस्तावेज पेश करें। हम कल मामले की सुनवाई करेंगे।

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