निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Gang Rape Case) के दोषी मुकेश सिंह की एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। मुकेश ने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

जस्टिस भानुमति ने फैसला पढ़ते हुए कहा, हमने फ़ाइल को देखा। सारे अहम दस्तावेज राष्‍ट्रपति के सामने रखे गए थे। इसलिए याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील में दम नहीं कि राष्ट्रपति के सामने पूरे रिकॉर्ड को नहीं रखा गया। राष्‍ट्रपति ने सारे दस्तावेजों को देखने के बाद ही दया याचिका को खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, राष्‍ट्रपति के फैसले की न्‍यायिक समीक्षा का कोई आधार नहीं है।

दोषी मुकेश की याचिका खारिज होने के समय निर्भया की मां आशा देवी कोर्ट रूम में मौजूद थीं। कोर्ट रूम से बाहर निकलकर उन्‍होंने कहा कि हमें पूरी उम्‍मीद है कि एक फरवरी को निर्भया के दोषियों की फांसी हो जाएगी और मेरी बेटी को न्‍याय मिल जाएगा।

बता दें कि मुकेश सिंह की पुनर्विचार याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका तीनों खारिज हो चुकी हैं। उसके पास बस राष्ट्रपति भवन से खारिज दया याचिका को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प था, जिसपर आज फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

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