नए संसद भवन के उद्घाटन पर PM Modi ने लॉन्च किया 75 रुपये का सिक्का, जानिए आप क्यों नहीं कर पाएंगे इससे लेनदेन…

PM Modi Launched 75 Rs Coin: देश को अब नया संसद भवन मिल चुका है। इस खास मौके पर केंद्र सरकार ने 75 रुपये का एक विशेष सिक्का भी जारी किया है।

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PM Modi Launched 75 Rs Coin: New Parliament Inauguration
PM Modi Launched 75 Rs Coin: New Parliament Inauguration

PM Modi Launched 75 Rs Coin: देश को अब नया संसद भवन मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। देश के लिए गौरवशाली इस खास मौके पर केंद्र सरकार की ओर से 75 रुपये का एक विशेष सिक्का भी जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय ने इसपर मुहर लगा दी है। ये सिक्का भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने के महत्व को दर्शाता है।

बता दें, 75 रुपये के इस सिक्के के एक ओर अशोक स्तंभ का सिंह है और इसके ठीक नीचे ‘सत्यमेव जयते’ लिखा हुआ है। वहीं इसके बाएं तरफ देवनागरी लिपि में ‘भारत’ और दाएं तरफ अंग्रेजी में ‘इंडिया’ लिखा है। सिक्के के पीछे की तरफ संसद परिसर की छवि बनी है, जिसके साथ ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में ‘संसद संकुल’ लिखा गया है। जान लें, ये 75 रु का सिक्का आम जनता के लिए नहीं होगा, आम लोग इससे लेन-देन नहीं कर पाएंगे। यहां जानिए इसका कारण..

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Notification issued by Ministry of Finance for Rs 75 coin

PM Modi Launched 75 Rs Coin: 35 ग्राम है सिक्के का वजन

यह 75 रुपये का सिक्का 44 मिलीमीटर के व्यास के साथ एक गोलाकार आकार का है। इसके किनारों पर 200 सेरेशन बने हैं। 35 ग्राम वजन का यह सिक्का 4 धातुओं से मिलकर बना है। इस सिक्के में 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जस्ता शामिल है।

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क्यों आप इससे नहीं कर सकेंगे लेनदेन?

स्मारक सिक्के सामान्य चलन के लिए नहीं होते हैं इसलिए इनका उपयोग लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा 75 रुपये के सिक्के के मामले में एक अलग फैक्ट यह भी है कि इसका आधे से ज्यादा हिस्सा चांदी से बना होने के कारण इस सिक्के का धातु मूल्य इसकी लीगल वैल्यू से ज्यादा है।

कैसे ले सकेंगे आप ये सिक्का?

अगर आप इस खास सिक्के को हासिल करना चाहते हैं तो आप इसे सिक्योरिटीज ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Security Printing & Minting Corporation of India Ltd) की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सिक्का अधिनियम, 2011 की धारा 6 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के, भुगतान में या खाते में कानूनी निविदा (लीगर टेंडर) होंगे, बशर्ते कि सिक्का खराब न हुआ हो और उसका वजन सही सिक्के से कम न हो।

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