जबरन वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर Param Bir Singh के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

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Supreme Court
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। (फाइल फोटो)।

महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने जबरन वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने परम बीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए सत्र न्यायालय में एक आवेदन दायर किया।

‘परमबीर सिंह का पता नहीं चल रहा’

क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि परमबीर सिंह का पता नहीं चल रहा है। अदालत ने 29 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की है। 23 जुलाई को गोरेगांव पुलिस स्टेशन में परमबीर सिंह, सचिन वाजे और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था और जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी।

इससे पहले जमानती वारंट जारी हुआ था

चांदीवाल न्यायिक आयोग ने मंगलवार को ₹ 100 करोड़ के कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।

परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा था।

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