Wayanad By-Election: जानें वायनाड सीट पर उपचुनाव को लेकर क्या बोला चुनाव आयोग?

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Wayanad By-Election: चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानी मामले में सांसदी जाने के बाद संसदीय सीट खाली हो गई थी। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि वायनाड में उपचुनाव कराने के लिए अभी पर्याप्त समय है।

उन्होंने कहा, “खाली सीट के लिए उपचुनाव छह महीने के भीतर कराने की जरूरत है। 23 मार्च को हमें पता चला कि वायनाड सीट खाली हो गई है। हमारे पास बहुत समय है … निचली अदालत ने राहुल गांधी को भी 30 दिन का समय दिया है उन्होंने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की है, इसलिए हम उस प्रक्रिया का भी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम इस मामले में फैसला लेंगे।”

सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। बताते चले कि गुजरात के सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता गांधी को 2019 में उनकी “सभी मोदी चोर” टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई।

उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। उनकी टिप्पणी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।

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राहुल गांधी के लिए आगे क्या है?

गौरतलब है कि राहुल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस ने कार्रवाई की वैधता पर भी सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग के परामर्श से केवल राष्ट्रपति ही किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी की सजा के फैसले को ऊपरी अदालतों ने भी बरकरार रखा तो वह अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दो साल की सजा पूरी करने के बाद वह अगले छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

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