गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न की सनसनीखेज हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट ने आज रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और फ्रांसिस पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने उनको इस मामले में कोई राहत देने से भी इंकार किया है।  इस केस में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस इंदरजीत सिंह ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और सभी पक्षों को सुने बिना इस पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। लिहाजा कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस मामले पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जलब किया है।

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रेयान स्कूल में मारे गए छात्र प्रद्युम्न के पिता की ओर से वकील सुशील टेकरीवाल ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि जिस तरीके से बच्चे की हत्या की गई उसे देखते हुए रेयान स्कूल के मालिकों को किसी भी तरह की कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए।

बता दें रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या बड़ी बेदर्दी से कर दी। उसके बाद मौत के आरोप में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बस कंडक्टर अशोक ने पहले आरोप कबूल किया लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गया था।  जिसके खिलाफ प्रद्युम्न के पिता ने अपने बेटे की इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट मे गुहार लगाई थी। जैसा कि हत्या के हत्या के 10 दिन बाद स्कूल खुल गया था उसके बाद बंद हो गया। अब वह 25 सितंबर तक के लिए बंद हो गया है।

इसके अलावा इस मामले में चंडीगढ़ स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने अर्जी दायर कर  इस मामले में अग्रिम जमानत का विरोध किया है। एसोसिएशन ने मामले में खुद को भी प्रतिवादी बनने की मांग की है। इन दोनों की मांग पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी तक कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया और वह अभी किसी भी अन्य पक्ष को नहीं सुनेगी।

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