बिहार का बहुचर्चित मामला चारा घोटालें में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोनों नेताओं के खिलाफ सीबीआई की याचिका स्वीकार कर लिया है। कोर्ट 28 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले में सीबीआई ने जगन्नाथ को भी आरोपी बताया है। जिसमें सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों को झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया था।
सीबीआई ने इस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की। सीबीआई की अपील पर देरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ को फटकार लगाई। लालू यादव के वकील राम जेठमलानी का कहना है कि सीबीआई ने याचिका दायर करने में 113 दिनों की देरी कर दी है इस लिहाज से याचिका को खारिज कर दिया जाए। मुख्य न्यायधीश जे एस खेहड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मिश्रा के इस व्यवहार पर निंदा जताई है।
इस फैसले में कोर्ट ने मिश्रा के खिलाफ दर्ज चारा घोटाले से संबंधित मामलों को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि एक मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति पर समान मामलों में समान गवाहों और सबूतों के आधार पर अधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।