IndiGo: विमानन नियामक DGCA ने 7 मई को रांची हवाई अड्डे पर एक विकलांग बच्चे के बोर्डिंग से इनकार करने के लिए IndiGo पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, इंडिगो ने रांची-हैदराबाद यात्रा के दौरान बच्चे को फ्लाइट में सवार होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद बच्चे के माता-पिता भी बोर्ड नहीं करने का फैसला किया। अब डीसीजीए ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विमान कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
IndiGo: 3 सदस्यीय टीम कर रही थी मामले की जांच
गौरतलब है कि डीजीसीए ने 9 मई को घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक बयान में कहा गया है, “यह देखा गया है कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ द्वारा विशेष बच्चे को विमान में चढ़ने से मना किया गया। विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी इस अवसर पर उठने में विफल रहे।
इसे देखते हुए डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित विमान नियमों के प्रावधानों के तहत एयरलाइन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
क्या है मामला?
बता दें कि बोकारो से एक परिवार अपने बच्चे को हैदराबाद ले जाना चाह रहा था। इसलिए वो एयरपोर्ट पहुंचा था। एयरपोर्ट ने बच्चे को व्हील चेयर उपलब्ध कराई थी। बच्चे को जब बोर्डिंग के लिए ले जाया गया तो वहां वो घबरा गया। इस दौरान बच्चा अग्रेसिव होने लगा। इस कारण वो फ्लाइट में नहीं जा सका। रांची एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि बच्चे के परिजन को दूसरी फ्लाइट से जाने का ऑप्शन भी दिया गया था। दूसरी फ्लाइट पुणे से होकर जाने वाली थी। ये सब रांची एयरपोर्ट के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है।
एयरपोर्ट अधिकारियों ने बच्चे के साथ पूरा सहयोग किया है। हमने बच्चे और परिजनों को होटल में ठहरने की व्यवस्था भी की थी। हमने ही उन्हें हैदराबाद जाने वाली दूसरी फ्लाइट में रवाना किया था।
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