राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक चुनावों के लिए एक आदर्श प्रक्रिया तैयार करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पार्टियों के भीतर आंतरिक चुनावों के लिए एक आदर्श प्रक्रिया तैयार करने और इसे देश के सभी राजनीतिक दलों के संविधान में शामिल करने पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
संगठनात्मक चुनावों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का नहीं होता है पालन
याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग ने 1996 में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ-साथ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों को एक पत्र जारी करके कहा था कि वे अपने संगठनात्मक चुनावों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं।
चुनाव आयोग ने उनसे आंतरिक चुनावों से संबंधित अपने-अपने संविधानों का ईमानदारी से पालन करने का आह्वान किया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि उसने इस संबंध में नई याचिका दायर की है क्योंकि उसके प्रतिवेदन पर आयोग का पहले दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं था।
याचिकाकर्ता ने पहले भी याचिका दायर की थी। कोर्ट ने तब आयोग को निर्देश दिया था कि वह इस याचिका को प्रतिवेदन समझकर इस पर फैसला करें। इसी के साथ अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया था। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को करेगा।
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