गोवा सरकार को SC से लगा बड़ा झटका, Curlies Restaurant पर कार्रवाई करने से लगाई रोक

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Curlies Restaurant
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Curlies Restaurant: भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा सरकार ने कर्लीज रेस्तरां पर बलडोजर चलाने का आदेश जारी किया था। जिसेक बाद कर्लीज रेस्तरां को ढहाने के लिए बुलडोजर पर भी मौके पर पहुंच गया था। कार्रवाई शुरू भी हो गई थी। लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने CURLIES club को राहत देते हुए प्लॉट 42/10 पर बुलडोजर चलाने से रोक लगा दी है। दरअसल कर्लीज रेस्तरां वही रेस्तरां है जहां सोनाली फोगाट को ड्रग्स देने का वीडियो सामने आया था। सोनाली फोगाट की मौत के बाद ही कर्लीज रेस्तरां को सील कर दिया गया था। लेकिन आज बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्लीज रेस्तरां पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। कर्लीज रेस्तरां पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, अभी पूरी तरह से बुलडोजर पर कार्रवाई करने पर रोक नहीं लगाई गई केवल इसे कुछ समय के लिए रोका गया है।

Curlies Restaurant को 2016 में ही गिराने का दिया गया था आदेश

बता दें कि यह कर्लीज रेस्तरां गोवा के अंजुना इलाके में बना हुआ है। इसी रेस्तरां में सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर ने जबरन ड्रग्स दिया था। शुरूआती जानकारी के अनुसार ड्रग्स के ओवरडोज से सोनाली की हालत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। सोनाली की मौत के बाद रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बुधवार को एडविन नून्स को जमानत दे दी गई है। हालांकि जमानत उन्हें इस शर्त पर दी गई है कि वह जमानत के बाद कर्लीज रेस्तरां नहीं जाएंगे।

Curlies Restaurant
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40 साल पुराने कर्लीज रेस्तरां को 21 जुलाई 2016 को ही गिराने का आदेश दिया गया था। जारी आदेश में कहा गया था कि यह रेस्तरां नो डेवलपमेंट जोन (No Development Zone) में अवैध रूप से बनाया गया है। जिसके बाद मालिक एडविन नून्स की पत्नी ने कोर्ट में याचिका डाली थी कि फैसले पर दोबारा विचार करें। लेकिन कोर्ट में दोबारा कार्यवाही के चलते यह अमल नहीं हो सका था। अब कर्लीज पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जा रही थी। हालांकि रेस्तरां के मालिक ने एक बार फिर इस पर विचार करने के लिए कहा था लेकिन इस अपील को एनजीटी ने 6 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया।

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