दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीत मामले से जुड़े सीबीआई केस में बड़ी राहत मिली है। ईडी केस में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है लेकिन अब उनको सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे में सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर आने के सभी रास्ते साफ हो गए हैं और करीब 177 दिन बाद पूरी तरह से जेल से बाहर आ रहे हैं।
आपको बता दें, इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 2 जून को सीएम केजरीवाल ने नियमों के अनुसार तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. अब मिली बेल के बाद सीएम केजरीवाल पूरी तरह से बाहर आ रहे हैं। CBI ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे। केजरीवाल की बेल पर 2-0 से फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी हैं। केजरीवाल पर वही शर्ते लागू रहेंगी जो पहले ईडी के केस में मिली बेल के दौरान थीं।
जमानत मिलने पर क्या कर सकेंगे केजरीवाल
- सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही अपने दफ्तर नहीं जाएंगे पर हरियाणा चुनाव में प्रचार कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी निजी आजादी पर कोई रोक नहीं लगाई है।
- केस की मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे
- केस पर टिप्पणी करने पर रोकसात ही सरकार के कामकाज में भी दिक्कत बनी रहेगी।
- NCCSA की बैठक भी नहीं कर पाएंगे।
- दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
- वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे।
- सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के फाइल साइन करने पर रोक लगाई हुई है, इसलिए वह अपने मंत्री को भी नियुक्त नहीं कर पाएंगे।