BJP विधायक Vijender Gupta को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, निचली अदालत के समन पर लगी रोक

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BJP MLA Vijender Gupta

BJP विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में जारी समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब मामले में हाईकोर्ट से BJP नेता को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगाई है।

कैलाश गहलोत ने गुप्ता के खिलाफ दायर किया मुकदमा

इस आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत के समन को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मालूम हो कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल है।

डीटीसी बसों की खरीद से जुड़ा है मामला

इस मुकदमे के आधार पर ही विजेंद्र गुप्ता को 16 नवंबर को समन जारी किया गया था। यह मामला दिल्ली में लो फ्लोर बसों की खरीद से जुड़ा है। जिसकी खरीद प्रक्रिया में घोटाले का आरोप विधायक विजेंद्र गुप्ता ने लगाया था।

वहीं बसों की खरीद में घोटाले को बेबुनियाद और गलतबयानी बताते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विधायक विजेंदर गुप्ता पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

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