मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की 100 करोड़ वसूली वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि, ‘100 करोड़ रुपये’ वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। परबीर ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाजे से जबरन 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया है। बता दें कि, इस आरोप को एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार नकार रहे थे जिसके बाद परमबीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह कर याचिका खारिज कर दी कि, आप को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। आदेश के कुछ समय बाद ही महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा सौंफ दिया। अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा पत्र सौंपा है।

फैसला सुनाते समय हाईकोर्ट ने कहा कि, इस मामले में एफआईआर भी हुई है। साथ ही पुलिस से जांच करने के लिए आग्रह भी किया गया है। बता दें कि, इस खबर के बाहर आते ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देंवेद्र फणनवीस ने एक बार फिर अनिल देशमुख से इस्तीफा मांगा है।

कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं, वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि, सीबीआई को शुरूआती जांच करनी चाहिए। इस जांच में सभी को सहयोग करना पड़ेगा। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि, 15 दिन के भीतर सीबीआई की टीम रीपोर्ट को सीबीआई के डायरेक्टर को सौंपेगी। अगर सीबीआई की रिपोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलता है तो, सीबीआई एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही करेगी।

आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का जब ट्रांसफर किया गया था. उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दावा किया था कि अनिल देशमुख द्वारा सचिन वाज़े को मुंबई से सौ करोड़ रुपये की वसूली का टारगेट दिया गया था। परमबीर सिंह ने इनके अलावा भी अनिल देशमुख पर कई आरोप लगाए थे।

गौरतलब है कि, अपने उपर लगे सभी आरोपों को अनिल देशमुख नकार रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे भी इस मामले पर कोई सख्त टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। खैर अब मामला सीबीआई के हाथ में है।

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