Allahabad HC: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरि की जमानत अर्जी की सुनवाई नहीं हो सकी। याची अधिवक्ता के अन्य कोर्ट में व्यस्त होने के कारण उनकी तरफ से अनुरोध पर सुनवाई टाल दी गई। अब अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर दिया है।अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव और शिकायतकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय सरन पक्ष रख रहे हैं।
इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को आनंद गिरि के खिलाफ आस्ट्रेलिया मे दर्ज आपराधिक केस की अतिरिक्त जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
Allahabad HC: खुद को मामले से अलग बताया
आरोपी आनंद गिरि ने विशेष न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। मामले में दो बार सुनवाई हो चुकी है।
आनंद गिरि के वकीलों की ओर से तर्क दिया गया है कि आनंद गिरि निर्दोष है और घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है।मामले की सुनवाई जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की एकल खंडपीठ कर रही है।
आनंद गिरी का कहना है कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तीन दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने पहली बार तीन हफ्ते का समय दिया था। सोमवार को एक बार फिर सीबीआई के अधिवक्ता संजय कुमार यादव की मांग पर दो हफ्ते का समय दे दिया।
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