मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है
वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे मनाये जाने की घोषणा की गयी थी
इसे सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मान में हर वर्ष मनाया जाता है
संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में मानव अधिकार दिवस आधिकारिक तौर पर 1950 में 4 दिसंबर को स्थापित किया गया था
10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानवाधिकारों के लिए जन जागरुकता अभियान चलाया जाता है
इसके साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरुक करने के लिए उनमें जूट कैरी बैग भी बांटे जायेंगे
गरीबी मानव अधिकारों के हनन का सबसे बड़ा कारण है
इसलिए गरीबी को खत्म कर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए बिना मानव अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है
मानव अधिकार का अर्थ उन मूल अधिकारों से है, जो सभी को समान रुप से जीवन जीने, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और एक समान व्यवहार की प्राप्ति का अधिकार प्रदान करता है
ऐसे में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है
ऐसे में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है
यह नियम कानून युद्ध बंदियों, कैदियों से लेकर सामान्य नागरिकों तक के लिए बनाए गये है
कई सरकारी सिविल और गैर सरकारी संगठन सक्रिय रूप से मानव अधिकार कार्यक्रमों में भाग लेते हैं
कई सरकारी सिविल और गैर सरकारी संगठन सक्रिय रूप से मानव अधिकार कार्यक्रमों में भाग लेते हैं