अब रात में भी फहराया जाएगा तिरंगा, केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में किया ये बदलाव

केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में बदलाव किया है

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय झंडा संहिता, 2002 में 20 जुलाई, 2022 के एक आदेश के जरिये संशोधन किया गया है

1- पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की इजाजत थी

अब इसे दिन-रात दोनों समय फहराया जा सकता है

2-पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने झंडे को फहराने की अनुमति नहीं थी

अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना हुआ फहराया जाएगा

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3- अब  राष्ट्रीय ध्वज किसी को  सलामी देने के लिए झुकाया नहीं जाएगा

अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता है,  उसका वस्त्र बनाता है, मूर्ति में लपेटता है तो इसे अपमान माना जाएगा

 अगर झंडे को किसी मृत व्यक्ति (शहीद आर्म्ड फोर्सेज के जवानों के अलावा) के शव पर डाला जाता है तो इसे भी तिरंगे का अपमान माना जाएगा

 5- तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है।  झंडे को रुमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर मुद्रित नहीं किया जा सकता

6- झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा

7- किसी भी प्रकार का विज्ञापन, अधिसूचना, अभिलेख को झंडे पर नहीं लिखा जाना चाहिए

8- किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए

9- राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर नही फेंका जाना चाहिए

10- फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाएगा,  न ही इसे सार्वजनिक तौर पर फेंका जाना चाहिए

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